तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा की फेक वीडियो वायरल करने के मामले में जेल में बंद मनीष कश्यप को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. तमिलनाडु की मदुरै कोर्ट ने मनीष कश्यप को राहत नहीं देते हुए रिमांड अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. मनीष कश्यप अब कम से कम 17 मई तक जेल में रहेंगे. उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
हिंसा का फेक वीडियो वायरल करने के मामले में तमिलनाडु पुलिस ने मदुरै कोर्ट से मनीष कश्यप की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी. तमिलनाडु पुलिस की मांग पर सुनवाई करते हुए मदुरै कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि को 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. फिलहाल मनीष कश्यप मदुरै की सेंट्रल जेल में बंद है. मनीष कश्यप मामले में 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही मनीष कश्यप की रिहाई संभव है.
मनीष कश्यप की याचिका पर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगाया गया है. तमिलनाडु सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था. उसपर कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जवाब देने के लिए समय देने हुए सुनवाई के लिए 8 मई की तिथि निर्धारित की थी.
तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. मनीष को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से तमिलनाडु ले गई थी. वहां मदुरै कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
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