बिहार में गुटखा व पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व परिवहन, बिक्री के लिए प्रदर्शनी (डिस्पले) पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो अगले एक साल के लिए लागू रहेगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त के सेंथिल कुमार की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है।
विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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