बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व पर्यटन मंत्री रामप्रवेश राय पर एमपी-एमएलए कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बाद बुधवार को गोपालगंज की एसीजेएम-1 मानवेंद्र मिश्र की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा. विधायक के सरेंडर किए जाने के बाद कोर्ट ने विधायक को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सशर्त जमानत दी, लेकिन कोर्ट से उन्हें छुटकारा नहीं मिला. अब विधायक पर ट्रायल चलाया जाएगा.
विधायक के अधिवक्ता मनीष किशोर नारायण ने जमानत की अर्जी पर अपील का है कि राम प्रवेश राय सम्मानित जन प्रतिनिधि हैं. इनको जमानत दी जाए. अभियोजन पदाधिकारी ज्ञानेंद्र ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चार तिथि से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गैर जमानती वारंट कोर्ट से जारी हुआ था. कोर्ट के अनेक बार निर्देश के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहे थे. पुलिस पेपर और आरोप गठन के लिए मामला लंबित चला आ रहा है. कोर्ट ने बचाव पक्ष से पूछा कि क्या आप ट्रायल को तैयार हैं. बचाव पक्ष ने कहा कि हम ट्रायल को तैयार हैं. इसके बाद विधायक की जमानत मंजूर की गई.
शिक्षा पदाधिकारी ने कराया था मामला दर्ज
बताया जाता है कि बरौली के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र पांडेय ने बरौली थाना में बीजेपी उम्मीदवार राम प्रवेश राय के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 24 अक्टूबर 2020 को बरौली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चुनावी सभा किया गया. इसमें चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया. अधिकतर लोग ना तो मास्क लगाये थे. ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे. इस उल्लंघन को लेकर कांड दर्ज था. उसी मामले में कोर्ट में सुनवाई बुधवार को हो रहा था.
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