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RJD के पूर्व विधायक को कोर्ट से बड़ी राहत, नाबालिग से रेप मामले में अरुण यादव बरी

आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. संदेश विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक रहे अरुण यादव को आरा स्थित सिविल कोर्ट ने बरी कर दिया है. दरअसल अरुण यादव के खिलाफ 18 जुलाई 2019 को नाबालिग से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. सबूतों के अभाव में इस कांड के चार आरोपितों अनिता देवी, संजीत कुमार, अमरेश कुमार और संजय कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया था.

दरअसल नाबालिग से रेप के मामले में कई सालों ने फरार चल रहे आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव ने इसी साल जुलाई में आरा स्थित सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. इस दौरान अरुण यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है. इसलिए मैंने खुद को कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

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अरुण यादव के खिलाफ 18 जुलाई 2019 को नाबालिग से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. सबूतों के अभाव में इस कांड के चार आरोपितों अनिता देवी, संजीत कुमार, अमरेश कुमार और संजय कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया था.

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बता दें कि अरुण यादव भोजपुर की संदेश विधानसभा सीट से विधायक किरण देवी के पति हैं. अरुण यादव के खिलाफ 18 जुलाई 2019 को नाबालिग से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पीड़ित बच्ची ने 18 जुलाई 2019 को राजधानी पटना से भागकर आरा नगर थाने में आवेदन दिया था.

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बच्ची के आवेदन को आधार मानकर भोजपुर की पुलिस ने अनीता देवी और संजीत कुमार उर्फ छोटू के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. इनके खिलाफ नगर थाना में कांड संख्या 340/19 और पोक्सो में कांड संख्या 47/19 दर्ज हुआ था. हालांकि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने अनिता देवी, संजीत कुमार, अमरेश कुमार और संजय कुमार को बरी कर दिया था.

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