बिहार निकाय चुनाव: आज का दिन बेहद अहम, अति पिछड़ा आयोग हाईकोर्ट में पेश करेगा आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट
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बिहार निकाय चुनाव के कार्यक्रम फिर एकबार जारी कर दिये गये हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने नयी तिथियों का एलान कर दिया है. जिसके तहत बिहार में दो चरणों में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. वहीं अतिपिछड़ा आयोग को लेकर फिर एकबार विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिर से एक आपत्ति आ जाने के बाद अब कई तरह के सवाल आम लोगों के मन में उपजने लगे हैं. इधर गुरुवार का दिन निकाय चुनाव को लेकर बेहद अहम है. अतिपिछड़ा आयोग की ओर से तैयार रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा.
अतिपिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पेश होने की संभावना
गुरुवार को हाईकोर्ट में अतिपिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पेश होने की संभावना है. बिहार निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी. इस रिपोर्ट में आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों के लिए आरक्षण की अनुशंसा करेगा. फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है और गुरुवार को ही इसकी सुनवाई की तिथि पहले से तय है.
आरक्षण को लेकर पेंच फंसा तो
बता दें कि इससे पहले आरक्षण को लेकर पेंच फंसा तो चुनाव कार्यक्रमों के जारी होने के बाद चुनाव स्थगित करना पड़ गया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत एक कमीशन बनाकर ट्रिपल लेयर टेस्ट कराने और उसके बाद आरक्षण को लेकर फैसला लेने को कहा गया था. जिसके बाद राज्य सरकार ने बीते 19 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके अतिपिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की जानकारी दी थी.
सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश
इधर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिर एकबार पेंच लगा दिया गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा बनाए गये अति पिछड़ा आयोग को लेकर नये आदेश दिये हैं. एक याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट की ओर से अतिपिछड़ा वर्ग आयोग ( सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग) को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित करने के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है और अगले चार सप्ताह के अंदर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.