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नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर लगी मुहर, 4 विश्वविद्यालयों में 459 पदों के सृजन की स्वीकृति

बिहार में नीतीश सरकार द्वारा 19 एजेंडे पर मुहर लग गई है. इसके तहत कई बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है. वहीं पटना विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय प्राध्यापक 370 और शिक्षकेतर कर्मचारी 89, कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. दूसरी ओर राज्य के 8 जिलों के 11 सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूती करण कार्य के लिए 109.51 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है.

न्यायाधीश के पदों के लिए स्वीकृति:

रेप एवं पॉक्सो विशेष न्यायालय के लिए 54 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के इंटर की छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है. अब सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर को ₹20000 प्रति माह, पटना दंत महाविद्यालय के इंटर्न को 20,000, आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक के इंटर्न को 20,000, फिजियोथेरेपी के इंटर्न को ₹15000 प्रतिमाह मिलेंगे.

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चिकित्सक प्रभाकर कुमार बर्खास्त:

मोतिहारी सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर कुमार को 2015 से लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. डॉक्टर प्रभाकर को 27 जुलाई 2014 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है. बिहार कॉलेज आफ फिजियोथैरेपी पटना के लिए 21 पद, विकलांग भवन अस्पताल कंकड़बाग के लिए 45 पद, एवं कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्र कंकड़बाग के लिए 3 पद कुल मिलाकर विभिन्न कोटि के 67 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इस पर तीन करोड़ 31 लाख का खर्च आयेगा.

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एबीटी मीटर की स्थापना:

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास एवं एशियाई अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर विभाग के लिए 6 शिक्षकों के पद तथा शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 6 पद यानी कुल 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार अग्निशमन सेवा के पुनर्गठन से पूर्व सृजित राजपत्रित-अराजपत्रित कोटि के 7 पदों का सरेंडर एवं विभिन्न कोटि के 155 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के बाकी बचे फीडरों में एबीटी मीटर की स्थापना के साथ ऑनलाइन डाटा संचार और ऑनलाइन डाटा निगरानी का प्रावधान एवं अंकेक्षण के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है.

डिजल पर अनुदान:

बिहार में सूखा के मद्देनजर किसानों को राहत देते हुए प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपये का अनुदान होगा. खरीफ फसलों की 1 एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुसार 750 रू प्रति एकड़ सिंचाई की दर से अनुदान दिए जाएंगे. एक किसान को जूट के लिए दो सिंचाई के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से और धान मक्का अन्य खरीफ फसलों के एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई यानी कुल 2250 रूपये प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान मिलेगा.

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सप्लाई चैन मैनेजमेंट के लिए स्वीकृति:

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत गोदाम चौकीदार के 20 पदों को सरेंडर किया गया है. अब सहायक अभियंता विद्युत के 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत सप्लाई चैन मैनेजमेंट के क्रियान्वयन के लिए 3 वर्षों में कुल 66 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यकी विकास योजना के लिए 57 करोड़ 97 लाख 45 हजार की अनुमानित लागत पर योजना और व्यय की स्वीकृति दी गई है.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के तहत औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में 28 सड़क एवं 13 पुल निर्माण कार्य और उसके रख- रखाव के लिए 242 करोड़ और 60 लाख 19 हजार की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.

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