बिहार: आरक्षण की पुरानी व्यवस्था पर ही होंगे नगर निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया पत्र

बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर है. राज्य के 248 नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही चुनाव सम्पन्न होगा. सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया है. इनमें 172 नवगठित, उत्क्रमित या क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय हैं, जबकि 10 यथास्थिति वाले नगर निकाय शामिल हैं. यथास्थिति वाले नगर निकायों में नगर निगम मुंगेर के अलावा कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय के साथ ही नगर परिषद हिलसा, अरवल, बेनीपुर, एकमा बाजार, परसा बाजार के साथ नगर पंचायत मोहनियां को शामिल किया गया है.

पहले से गठित नगर निकायों में कुल 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगरपालिका अधिनियम-12 के अनुसार कोई बदलाव नहीं लाया गया है. आयोग द्वारा आयुक्तों के साथ ही डीएम को जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य सरकार का निर्णय उपलब्ध कराया गया है. इसके आलोक में विभिन्न कोटि के लिए आरक्षण का निर्धारण बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना है.

पत्र में इस बात की भी चर्चा की गई है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के निकट, किंतु इससे अधिक स्थान के लिए आरक्षण किया जाना है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मापदंड तय किया गया है. सभी तरह के आरक्षण का प्रविधान 50 प्रतिशत के अंदर ही होगा. अगर किसी कोटि में मात्र एक ही पद उपलब्ध है तो वह महिला के लिए आरक्षित नहीं होगा.

डीएम द्वारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगाय. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की नगरपालिकाओं के वार्डों के गठन का कार्य पांच चरणों में कराया है, साथ ही साथ इन नगर निकायों की मतदाता सूची भी नए ढंग से तैयार करवाई गई है. चार चरणों में परिसीमन का काम पूरा किया जाना है. आयोग ने सभी जिलों को कहा है कि सभी नगर निकायों के मतदान के लिए बूथों के गठन का कार्य भी हर हाल में पूरा कर लिया जाए.

पहले चरण में 144 नगर निकायों का जबकि दूसरे चरण में 80 नगर निकायों का साथ ही तीसरे चरण में छह नगर निकायों का और चौथे चरण में नौ नगर निकायों का एवं पांचवें चरण में पांच नगर निकायों के वार्डों का परिसीमन, मतदाता सूची की तैयारी और बूथों के गठन की तैयारी कराने का निर्देश जारी किया गया है.

Avinash Roy

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