बिहार के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में प्रशिक्षण लेने वाले तकरीबन डेढ़ लाख विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। बिहार सरकार ने आइटीआइ के सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेने का फैसला लिया है। शुक्रवार को श्रम संसाधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जिवेश कुमार ने इसकी जानकारी दी। कहा कि विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
नियमों से अधिक वसूल कर रहे थे आइटीआइ संचालक
मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि आइटीआइ के विद्यार्थियों के हित में रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले श्रम संसाधन विभाग की ओर से आइटीआइ के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से सौ रुपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों से 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेने का प्रविधान था।
यहां बता दें कि विभाग को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि प्रविधान की अवहेलना कर दो सौ रुपये प्रति विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन फीस वसूल किया जा रहा है।
निजी आईटीआइ के खिलाफ अधिक थी शिकायतें
खासकर ये शिकायतें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से मिली थीं। अब सरकार के फैसले से यह तय है कि हर साल आइटीआइ में नामांकन लेने और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्टे्रशन फीस नहीं देना पड़ेगा।
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