बिहार सरकार मौसमी और प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देती है। पिछले साल सरकार ने कई मौकों पर किसानों को ऐसी राहत दी। इस साल भी सरकार इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। सरकार ने राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों को भूल सुधार के लिए 15 दिनों का मौका दिया है। त्रुटि को दूर करने के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन स्वीकर कर लिए जाएंगे।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों के फसल की वास्तविक उत्पादन में 20 प्रतिशत तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर साढ़े सात हजार रुपये दिए जाते हैं। नुकसान इससे अधिक से अधिक होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा का प्रविधान है। मुआवजा सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाता है।
इस योजना के तहत रबी 2021-22 मौसम के लिए मार्च अंत तक आनलाइन आवेदन मांगे गए थे। बड़ी संख्या किसानों के आवेदन में कई तरह की त्रुटियां रह गई थीं। किसी किसान ने आच्छादित फसल, भूमि का रकबा गलत डाल दिया था, तो किसी ने बैंक खाता आदि का ब्योरा गलत भरा है। किसानों को 15 अप्रैल तक इन कमियों को सुधारने का अवसर दिया गया है। किसान टोल फ्री नंबर- 18001800110 पर इस संबंध में जानकारी भी ले सकते हैं।
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