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जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराने के आरोप में नगर थाना में डायल-112 पर तैनात जमादार निलंबित, SP ने की कार्रवाई

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समस्तीपुर : नगर थाने में डायल-112 पर तैनात जिला पुलिस बल के जमादार भोला सिंह को एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें लाइन क्लोज कर दिया गया है। जमादार पर खानपुर थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच में मामला सही पाए जाने पर एसपी ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, खानपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी जमादार भोला सिंह के खिलाफ उनके गांव के ही मुकेश यादव ने 24 जुलाई 2026 को खानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

प्राथमिकी में जमादार भोला सिंह के अलावा उनके साढ़ू के पुत्र अम्बेश कुमार सिंह और कार्तिक प्रसाद सिंह को आरोपित बनाया गया था। आरोपितों पर आपसी मिलीभगत कर पैतृक जमीन से संबंधित पुराने दस्तावेजों और जमाबंदी के आधार पर फर्जी कागजात तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी में मुकेश यादव ने बताया था कि उनके दादा स्व. नन्दे राउत एवं स्व. गोंगल राउत ने वर्ष 1971 में राजकिशोरी देवी से 2 बीघा 1 कट्ठा 19 धूर जमीन खरीदी थी।

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खरीद के बाद से उनके दादा और उनके उत्तराधिकारी उक्त जमीन पर कब्जे में चले आ रहे हैं। आरोप है कि इसी बीच जमादार भोला सिंह सहित तीनों आरोपितों ने आपसी मिलीभगत कर उनके दादा के नाम से कायम जमीन की जमाबंदी और पुराने दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कागजात तैयार कर 16 कट्ठा 18 धूर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस स्तर से जांच की जा रही थी। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर एसपी ने जमादार भोला सिंह को निलंबित करते हुए लाइन क्लोज कर दिया है।

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बयान :

नगर थाने में डायल-112 पर तैनात जमादार भोला सिंह के खिलाफ खानपुर थाने में जमीन विवाद एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने से संबंधित प्राथमिकी विगत जुलाई माह में दर्ज की गयी थी। जांच के दौरान केस ट्रू पाए जाने पर जमादार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन क्लोज कर दिया गया है, ताकि मामले के अनुसंधान में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

अरविंद प्रताप सिंह, एसपी, समस्तीपुर

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