समस्तीपुर : योग गुरु पर शिष्या ने लगाया यौन शोषण का आरोप, चार महीने की गर्भवती होने पर पंचायत में तय हुआ 10 लाख का जुर्माना

समस्तीपुर/विभूतिपुर : समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से एक योग गुरु का घिनौना करतूत सामने आया है। योग गुरु ने अपने शिष्या को बहला फुसलाकर यौन शोषण किया। फिलहाल युवती चार माह की गर्भवती बताई जा रही है। मामले को लेकर पीड़िता की मां ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में कहा गया है कि उसकी 23 वर्षीय पुत्री योग करने के लिए जाती थी। यदा कदा योग गुरु भी उसके घर आते थे। इसी क्रम में योग गुरू उसका मोबाइल नंबर ले लिया। जिसके बाद योग गुरु एवं उनकी पत्नी भी फोन पर बात करने लगे।
उसकी पुत्री बीएड की छात्रा है। गत एक मार्च 2026 को आरोपी उसकी पुत्री को बुक खरीदने के नाम पर बुलाया तथा गलत हरकत किया इसके बाद मेरी पुत्री भाग कर घर आई और सारा करतूत बताई। इसके बाद उसने जाना बंद कर दिया। अप्रैल 2026 में आरोपी की पत्नी फोन कर बताया कि योग सर्टिफिकेट के लिए पटना जाना है वो भी साथ में चलेगी।


इसके बाद योग गुरु पत्नी के साथ उसके घर आया और उसकी पुत्री को लेकर विद्यापतिधाम स्टेशन गया वहां से ट्रेन पकड़ कर पटना गया। वहां होटल बुक कर एक ही कमरे में मेरे पुत्री के साथ संबंध बनाया जिसमें योग गुरु की पत्नी ने सहयोग किया। इसके बाद उसे घर लाकर छोड़ दिया। घर आने पर उसकी पुत्री घटना के बारे में बताई। 30 अप्रैल की संध्या अपने परिजनों के साथ आरोपी के घर जाकर शिकायत करने पर उसका भाई धमकी देते हुए भगा दिया।

अल्ट्रासाउंड में चार माह की गर्भवती होने की जानकारी :
पीड़िता की मां के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को युवती का अल्ट्रासाउंड कराया गया। इसमें उसके करीब चार माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली। इसके बाद परिजनों ने मामले को लेकर 10 अगस्त 2026 को पंचायत बुलायी। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पंचायत के दौरान आरोपी, उसकी पत्नी, भाई और अन्य सहयोगियों ने मामला रफा-दफा करने के लिए 10 लाख रुपये देने तथा युवती का गर्भपात कराने के बाद कहीं और शादी कराने का प्रस्ताव दिया। आवेदन में यह भी कहा गया है कि तय समय पर राशि नहीं मिलने के बाद पीड़िता के परिवार ने पुलिस से शिकायत की।




