चंदन हत्याकांड मामले में तीन दोषी को उम्रकैद की सजा, समस्तीपुर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

समस्तीपुर/कल्याणपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व हुए चंदन हत्याकांड मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए कल्याणपुर थाना क्षेत्र के हजपुरवा निवासी गुड्डू दास, बबलू दास एवं विक्की साह उर्फ विक्की कुमार को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं कोर्ट ने भादवि 201 में दोषी पाते हुए सभी आरोपियों को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी तथा प्रत्येक को पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी गुड्डू दास को भादवि 411 में भी दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार सिंहा, कुमार गौरव, सलिल कुमार झा ने अपना-अपना पक्ष रखा। मिली जानकारी के मुताबिक कल्याणपुर थाना क्षेत्र धर्मपुर चौर में 29 अप्रैल 2023 की सुबह करीब 7 बजे चौकीदार शिवचन्द्र दास को मकई के खेत में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी।

चौकीदार के लिखित आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान एवं गवाहों के बयान के आधार पर यह बात सामने आई कि मृतक चंदन कुमार को तीनों अभियुक्त उसके घर से मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए थे। बाद में शराब पिलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। इस मामले में कल्याणपुर थाना कांड सं 129/23 दर्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा भी अनुसंधान पूरी कर उक्त आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गयी थी।





