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शपथ पत्र के लिए 100 रुपये का स्टांप अनिवार्य, दलसिंहसराय में 10 वाले पर पूरी तरह रोक

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समस्तीपुर/दलसिंहसराय : समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में शपथ पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आम नागरिकों को शपथ पत्र बनाने के लिए 10 रुपये की जगह 100 रुपये का कोर्ट फी स्टांप लगाना अनिवार्य होगा। अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि अब शपथ पत्रों में केवल 100 रुपये के कोर्ट फी स्टांप का ही उपयोग किया जाएगा। 10 रुपये के स्टांप के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने पर सहमति बनी है।

बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी किशन कुमार ने की। इसमें नाटरी पब्लिक, अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सहायक सरकारी वकील भी शामिल हुए। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर स्टांप की बढ़ती मांग पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में एक ही काउंटर होने से लोगों को परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त काउंटर खोलने का प्रस्ताव रखा गया है।

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अतिरिक्त काउंटर खोलने की तैयारी

अनुमंडल पदाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक और कोर्ट फी स्टांप काउंटर खोला जाएगा, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। साथ ही, स्टांप की खरीद की सीमा तय करने पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक के अंत में सभी नाटरी पब्लिक को नाटरी एक्ट के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस फैसले के बाद अब शपथ पत्र बनवाने की लागत बढ़ेगी, जिससे आम लोगों पर आर्थिक असर पड़ सकता है।

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