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समस्तीपुर जिले के विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण कर भुगतान करने का निर्देश

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समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए उनका वेतन निर्धारण कर भुगतान करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है। विभिन्न मामलों पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीसी के जरिए हुई विभागीय समीक्षा बैठक में समस्तीपुर के डीईओ व डीपीओ, स्थापना को यह निर्देश दिया गया है। जिले में सक्षमता प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा उतीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, को विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है।

जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देय है, उन्हें अक्टूबर, 2025 माह के वेतन के साथ ही योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना था। साथ ही शेष 3 (तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम) सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय शिक्षक, को भी विद्यालय में योगदान की तिथि से संरक्षण का लाभ दिया जाना है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है।

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सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में प्रधान शिक्षक के पद पर विशिष्ट शिक्षक / स्थानीय निकाय शिक्षकों ने योगदान किया है। ये सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट शिक्षक / स्थानीय निकाय शिक्षक थे। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक / स्थानीय निकाय शिक्षक को योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

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