समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

SamastipurNEWS

50 वर्ष या उससे अधिक आयु के कलाकारों के लिए सुनहरा अवसर, मिलेगा प्रतिमाह 3 हजार का पेंशन — जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी

IMG 20250626 WA0160

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े

समस्तीपुर : बिहार के कला जगत में इन दिनों खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो कलाकारों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लायेगी। इससे वृद्ध कलाकारों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मान का अनुभव होगा। यह योजना न केवल कला और संस्कृति को बढ़ावा देगी, बल्कि उन कलाकारों को भी सहारा देगी, जिन्होंने अपना जीवन कला को समर्पित कर दिया है।

इस योजना के तहत, 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के कलाकारों को, जिन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है, उन्हें प्रतिमाह एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान जायेगी। इस योजना का उद्देश्य उन कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करना है, जो अक्सर अपनी कला के प्रति समर्पण के बावजूद वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं।

IMG 20250515 WA0048

paid hero ad 20250215 123933 1 scaled

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी जुही कुमारी ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का उदेश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध, आर्थिक रूप से कमजोर एवं उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वैसे कलाकार ले सकते हैं जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक बिहार का मूल निवासी हो।

IMG 20240904 WA0139

कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। वार्षिक आय एक लाख 20 हजार से अधिक न हो। आवेदक सरकारी सेवा में न हो और आवेदक विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत हो। उन्होंने बताया कि उपरोक्त अर्हता प्राप्त कलाकार पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के साथ योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र जिला पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा। इसके लिए कलाकार जिले के कला एवं संस्कृति पदाधिकारी से समाहरणालय समस्तीपुर अवस्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

Dr Chandramani Rai 12x18 Sticker scaled

IMG 20250204 WA0010

IMG 20241218 WA0041

IMG 20250404 WA0105 1

IMG 20230818 WA0018 02

20201015 075150