सिविल सर्जन व जिला पंचायत राज कार्यालय पर 2-2 हजार व जिला खनन कार्यालय पर 4 हजार का जुर्माना, प्रधान सहायकों से होगी वसूली

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दरभंगा/समस्तीपुर : लोक शिकायत निवारण कोषांग प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय दरभंगा के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 अन्तर्गत प्रथम अपील वाद डॉ. गणेश पंजियार के सुनवाई के क्रम में समस्तीपुर सिविल सर्जन के अनुपस्थित रहने के कारण आयुक्त द्वारा सिविल सर्जन के प्रधान सहायक पर 2 हजार रुपए जुर्माना किया गया।
वहीं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 अन्तर्गत प्रथम अपील वाद अर्जुन महतो के मामले में सुनवाई के क्रम में समस्तीपुर जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण आयुक्त ने जिला पंचायत राज कार्यालय के प्रधान सहायक पर भी 2 हजार रुपए जुर्माने की राशि लगायी गयी है।

वहीं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 अन्तर्गत प्रथम अपील वाद शिवशंकर सहनी के मामले में सुनवाई के क्रम में समस्तीपुर जिला खनन कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं रहने के कारण आयुक्त द्वारा जिला खनन कार्यालय के प्रधान सहायक पर 4 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। उक्त जुर्माने की राशि उपर्युक्त प्रधान सहायकों से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा कराने और अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का आयुक्त ने निर्देश दिया है।






