इलेक्शन कमीशन का फरमान, वोटर को मिली यह सुविधा; चेक कर लें अपना ईपिक…

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लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर राजनैति दलों की तैयारी चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर जनता के बीच जा रहे हैं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार 14 जनवरी 2024 से शुरू हो गई है। इधर इलेक्शन कमीशन की गतिविधि भी तेज हो गई है। चुनाव आयोग का फरमान आया है कि वोटिंग के दौरान फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) में मतदाता की तस्वीर धंधुली या गड़बड़ होने पर भी उन्हें मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आधार, पैन व अन्य अधिकृत पहचान पत्रों के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
निर्वाचन विभाग के अनुसार राज्य में फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र 99 प्रतिशत जारी किए गए हैं। इसके बावजूद किसी मतदाता के तस्वीर में त्रुटि होने की संभावना को लेकर यह प्रावधान किया गया है। राज्य में नवंबर एवं दिसंबर में संक्षप्त विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का संचालन किया गया है। इस दौरान योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए है। वहीं, मतदाता सूची में नाम, पता इत्यादि में संशोधन के साथ पुरानी तस्वीर के स्थान पर नई तस्वरी अथवा धुंधली तस्वीर होने पर उसे बदल कर नई तस्वीर भी अपलोड किया गया है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 जनवरी, 2024 को होना है।

सूत्रों के अनुसार मतदान के लिए मतदाता का व्यक्तिगत पहचान सत्यापित होना अनिवार्य है। इलेक्शन कमीश ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता का व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के बाद ही मतदान का अधिकार दिया जाएगा। अन्यथा कि स्थिति में उन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।
दअसल लोकसभा चुनाव के बहुत कम दिन बचे हैं। निर्वाचन आयोग को सभी जिलों में आवश्यक तैयारी करना है। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग का न सिर्फ लक्ष्य हेै बल्कि जिम्मेवारी भी है। ऐसे में मतदाताओं को अधिक से अधिक सहूलियत दी जा रही है।







