समस्तीपुर : सदर एसडीओ राकेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को अनुमंडल कार्यालय में भरण-पोषण से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान कुल 30 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 20 मामलों का आपसी सहमति एवं कानूनी प्रावधानों के तहत मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शेष 10 मामलों में संबंधित पक्षकारों को अगली सुनवाई की तिथि के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान एसडीओ ने दोनों पक्षों, विशेषकर बुजुर्ग माता-पिता और उनके बच्चों की दलीलें गंभीरता से सुनीं।
प्रस्तुत मामलों की बारीकी से समीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि बुजुर्ग माता-पिता की सेवा और उनका भरण-पोषण बच्चों का कानूनी एवं नैतिक दायित्व है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीओ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने वाले संबंधित बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार जेल भेजे जाने की कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि भरण-पोषण से जुड़े मामलों का नियमानुसार और संवेदनशीलता के साथ त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। एसडीओ ने कहा कि पात्र लोगों को समय पर न्याय और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
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