समस्तीपुर/दलसिंहसराय : समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिये गये मेघु प्रसाद, अमित प्रसाद उर्फ अमित कुमार, पिंटू यादव उर्फ पिंटू गोप एवं रवि कुमार को कोर्ट ने 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के कोर्ट ने गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारों को 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। वहीं शेष पांच दोषियों क्रमशः अनुज प्रसाद, रहीश कुमार, धनंजय यादव, विकास कुमार एवं विपिन कुमार को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पांचों को 75-75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। जबकि जुर्माने की कुल राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रित को प्रदान करने के लिये संबंधितों को निर्देशित किया गया। अभियोजन की तरफ से अरुण कुमार सिंहा ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही थी।
मालूम हो कि जिले के उजियारपुर थाने के शाहवाजपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास एसएच 88 पर 14 अगस्त 2023 की रात नालंदा जिला के भैंस चोर गिरोह के एक सदस्य के पकड़े जाने पर थानाध्यक्ष नंदकिशोर को गोली मारकर अपने साथी को मुक्त करा गिरोह के सभी सदस्य भाग निकले थे। इलाज के लिये ले जाने पर आईजीएमस पटना में दारोगा की 15 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। मामले को लेकर मोहनपुर थाना में पदस्थापित दारोगा रंजीत कुमार शर्मा ने उजियारपुर थाना में कांड संख्या 306/2023 दर्ज कराया था।
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