ह’त्या मामले में झोलाछाप डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
समस्तीपुर/रोसड़ा : रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कोर्ट ने हसनपुर थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी चिकित्सक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने बेगूसराय जिले के पोखरिया निवासी झोलाछाप डॉक्टर योगेन्द्र पासवान को भादवि 302/34 एवं 120बी में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर यादव व बचाव पक्ष से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत यादव ने अपना-अपना पक्ष रखा।

