समस्तीपुर : समस्तीपुर न्यायालय में गुरुवार को दो अहम मामलों में फैसला सुनाया गया। पहले मामले में मोहिउद्दीननगर थाना कांड संख्या 103/21 में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपित राजू कुमार को धारा 304(बी) के तहत आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
यह सजा पुलिस एवं अभियोजक शिव कुमार प्रसाद द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, चार्जशीट और गवाहों की गवाही के आधार पर दी गई। वहीं दूसरे मामले में एडीजे-01 की अदालत ने मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या कांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त संजीत सहनी उर्फ बउआ सहनी, बिरजू सहनी और अखिलेश कुमार को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी।
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