समस्तीपुर के विभिन्न चौक-चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती, यातायात व्यवस्था में बदलाव, रूट डायवर्जन लागू

समस्तीपुर : जिले में सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी के आदेश पर शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जारी निर्देश में छह महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जिससे वाहनों के दबाव को नियंत्रित करते हुए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। जिन स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहां हर स्थान पर संबंधित रूट से आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक दिशा में मोड़ने का निर्देश दिया गया है।
प्रमुख स्थानों पर तैनाती का विवरण :
कल्याणपुर चौक पर दरभंगा से पूसा- मुजफ्फरपुर एवं बेगूसराय जाने वाले वाहनों को ताजपुर की ओर डायवर्ट करने के लिए 1 पदाधिकारी व 4 पुलिस बल की तैनाती रहेगी। सिंधिया घाट पर रोसड़ा से पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर रूट के वाहनों को दलसिंहसराय की ओर भेजने हेतु बल तैनात रहेगी। मुसरीघरारी चौक पर दरभंगा मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को ताजपुर की तरफ से भेजा जाएगा। बाजीदपुर जेल चौक पर समस्तीपुर आने वाले वाहन ताजपुर की तरफ जा सकेंगे। वहीं गरूआरा चौक पर समस्तीपुर आने वाली वाहनें ताजपुर के तरफ से जा सकेगी।

यातायात व्यवस्था में बदलाव, बड़े वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध :
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत मतदान के दिन 6 नवंबर की सुबह 5 बजे से लेकर 7 नवंबर की सुबह 5 बजे तक शहरी क्षेत्र में बड़े वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहन वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे। यातायात विभाग के अनुसार, चाँदनी चौक, जितवारपुर से समस्तीपुर कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग पर सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
EVM लेकर रवाना होते मतदान कर्मी, समस्तीपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था हुई स्थिर…#Samastipur #Traffic pic.twitter.com/tpreRfLpHY
— Samastipur Town (@samastipurtown) November 5, 2025
वहीं मगरदही घाट से बाजार की ओर जाने वाली सड़क भी आम वाहनों के लिए बंद रहेगी। जिला प्रशासन के अनुसार यह पूरा रूट समस्तीपुर कॉलेज, कन्हैया चौक, बड़ी दुर्गा स्थान, गणेश चौक होते हुए मगरदही घाट तक मतदान कर्मियों और मतदान सामग्री के आवागमन के लिए चिह्नित किया गया है। इसके अलावा, शवदाह वाहन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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