समस्तीपुर : आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) के वितरण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 नवम्बर 2025 तक सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची वितरित कर दी जाए, ताकि मतदाता समय पर मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकें।
निर्वाचन विभाग, पटना के पत्रांक 4404/निर्वा० दिनांक 13.10.2025 के आलोक में जारी निर्देश के अनुसार, सभी बी.एल.ओ. (BLO) को घर-घर जाकर व्यक्तिगत रूप से पर्ची वितरित करनी होगी। इस दौरान मतदाता अथवा उसके परिवार के सदस्य से हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान सहित प्राप्ति दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वितरण पंजी समय पर बीएलओ को उपलब्ध कराया जाए।
मतदान दिवस से पाँच दिन पूर्व तक सभी अवितरित पर्चियाँ सील्ड लिफाफे में संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को लौटाई जाएंगी। चूंकि समस्तीपुर जिले की सभी विधानसभाओं में मतदान तिथि 6 नवम्बर 2025 निर्धारित है, इसलिए मतदाता पर्ची वितरण की अंतिम तिथि 1 नवम्बर 2025 तय की गई है। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में मतदाता सूचना पर्ची को BULK में किसी व्यक्ति, बी.एल.ए. या प्रत्याशी के एजेंट को नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की कोई शिकायत मिलने पर संबंधित बीएलओ के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि मतदाता सूचना पर्ची पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह केवल जानकारी हेतु है। मतदान के समय आयोग द्वारा स्वीकृत मान्य पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर दिन अपराह्न 3 बजे तक वितरण की प्रगति रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि कार्य की निरंतर निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने में मतदाता सूचना पर्ची का समय पर वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे ‘अत्यावश्यक कार्य’ के रूप में लेते हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ कार्य संपन्न करें।
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