समस्तीपुर : शहर के विभिन्न वार्डो में संचालित शैक्षिक तथा व्यवसायिक संस्थानों को नगर निगम के आयुक्त ज्ञान प्रकाश ने संपत्ति कर से सम्बंधित कार्रवाई का नोटिस भेजा है। यह नोटिस डेढ़ दर्जन शैक्षिक और व्यवसायिक संस्थानों को जारी किया गया है। ये संस्थान वार्ड 20, 14, 45, 39, 40, 28, 13, 29, 43, 11, 13, 23, 43 में संचालित हो रहे हैं। नगर निगम से जारी नोटिस में उक्त संस्थानों से कहा गया है कि संबंधित वार्ड में संपत्ति निर्माण कर निजी संस्थान का संचालन कर रहे हैं। जिसका आज तक स्वकर निर्धारण प्रणाली प्रपत्र से अपने संपत्ति का संपत्ति कर भुगतान नहीं किया गया है।
जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के प्रावधान के विरूद्ध है। नोटिस पाते ही तीन दिनों के अन्दर नगर निगम कार्यालय के कार्य अवधि में संबंधित वार्ड प्रभारी / कर संग्रहक तथा एस एस पी एल टीसी से संपर्क कर अपने संपत्ति का प्रपत्र भर कर संपत्ति कर भुगतान कर दें। अन्यथा, नगर निगम, समस्तीपुर अपने स्तर से आपके संपत्ति की मापी कर संपत्ति कर निर्धारण कर देगा। इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इसके पूर्व भी नगर निगम कार्यालय से 28 जनवरी 2025 को नोटिस दिया गया था।
इस संबंध में नगर निगम के कर दारोगा भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस नोटिस से पहले भी नोटिस उक्त संस्थानों को भेजा गया था। फिर भी नोटिस पर संस्थानों के स्तर से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। यह नगरपालिका अधिनियम का खुला उल्लंघन है। कर दरोगा ने बताया कि इन संस्थानों ने अपने संस्थान का विस्तार कर रखा है। फिर भी उसके अनुसार संपत्ति कर का भुगतान नगर निगम को अभी तक नहीं किया है। अधिनियम का उल्लंघन पर अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम को शहर अंतर्गत कार्यरत किसी भी संस्थान को सील कर आगे की कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है।
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