समस्तीपुर : शहर के एक परीक्षा केंद्र पर अपनी बड़ी बहन की जगह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया। शारदा की अग्रिम जमानत याचिका पहले समस्तीपुर की निचली अदालत और फिर 23 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे राहत देने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि 14 दिसंबर 2024 में नगर थाना क्षेत्र के ताजपुर रोड स्थित सीपीएस स्कूल में सीटेट परीक्षा के दौरान एक युवती को अपनी बड़ी बहन की जगह परीक्षा देने के आरोप में पकड़ा गया था। इसको लेकर स्कूल के प्राचार्य मो. आरिफ के आवेदन पर नगर थाने प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उस दिन प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक एवं आधार कार्ड की चेकिंग की जा रही थी।
इस दौरान बहादुरपुर दरभंगा निवासी कुमारी रानी को फर्जी तरीके से परीक्षा में शामिल होते हैं पकड़ा गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया था कि वह अपनी बड़ी बहन कुमारी शारदा के स्थान पर गैर कानूनी ढंग से परीक्षा दे रही थी। पकड़े जाने पर परीक्षा केंद्र पर ही इस फर्जी कार्य में लिप्त होने की बात उसने स्वीकार की थी।
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