समस्तीपुर :- जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कल्याणपुर प्रखंड के वासुदेवपुर पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। डीसीओ ने कल्याणपुर के वरीय सहकारिता पदाधिकारी को 24 घंटे के भीतर कल्याणपुर थाने में पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने काे कहा है। उनके खिलाफ अधिप्राप्त धान के गबन का आरोप लगाते हुये प्राथमिकी दर्ज कराते हुये उन्हें अवगत कराने को कहा गया है।
उनके द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में अधिप्राप्त धान के समतुल्य सीएमआर की आपूर्ति नहीं की गयी है। कल्याणपुर के वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ने डीसीओ को आवेदन देकर सूचित किया था कि वासुदेवपुर पैक्स द्वारा कुल 126.625 एमटी धान की खरीद की गयी।
जिसके समतुल्य 87 एमटी सीएमआर की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को की जानी है, लेकिन पैक्स के द्वारा 29 एमटी सीएमआर राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को आपूर्ति की गयी है। समिति का निर्गत स्वीकृत्यादेश भी 135 दिनों से लंबित है। समिति द्वारा अध्यावधि तक सीएमआर आपूरित भी नहीं किया गया। धान के भौतिक निरीक्षण उपरांत पाया गया था कि किसानों से खरीद की गयी धान का गबन हुआ है।
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