अब तक गाड़ी चोरी होने पर ही लोग थाने में एफआईआर दर्ज कराते थे, लेकिन अब वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एच एसआरपी) चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को अब थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर की कॉपी वाहन- 4 पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। नंबर प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के वजह से नई व्यवस्था लागू की गई है।
नई व्यवस्था के तहत वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अगर खो जाती हैं, चोरी हो जाती है या टूट जाती है तो वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद एफआईआर की कॉपी को वाहन – 4 पोर्टल पर अपलोड करना होगा जिसके बाद नई एचएसआरपी नंबर मिल पाएगी। इसके अलावा एचएसआरपी केवल परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत कंपनी या वाहन डीलर्स ही लगा सकेगे। इसको लेकर निर्देश दिया गया है।
जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक नई नंबर प्लेट जारी नहीं की जाएगी। नई एचएसआरपी केवल परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत डीलर या कंपनियां ही जारी कर सकेंगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि फर्जी नंबर प्लेट बनाने पर रोक लगाई जा सके और वाहन चोरी पर नियंत्रण किया जा सके।
1. नंबर प्लेट चोरी, गुम या क्षतिग्रस्त होने पर एफआईआर दर्ज कराएं।
2. एफआईआर की कॉपी को वाहन-4 पोर्टल पर अपलोड करें।
3. अधिकृत डीलर से संपर्क कर नई नंबर प्लेट के लिए आवेदन करें।
4. पुरानी प्लेट के टुकड़े नष्ट कर दिए जाएंगे और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा।
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