घर में घुसकर गोली मार ह’त्या करने के मामले में रोसड़ा कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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समस्तीपुर/रोसड़ा :- रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय उमेश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को हसनपुर थाना के राहुल हत्याकांड मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी करने के बाद तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने बिथान थाना क्षेत्र के बहोरबा निवासी दयाराम यादव के पुत्र रामधनी यादव, इसी थाना के भुईधर निवासी डिलन यादव के पुत्र संतोष कुमार यादव तथा इसी गांव के उमेश यादव के पुत्र गुंजन यादव को भादवि 302/34 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
वहीं 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने 27 आर्म्स एक्ट में भी सभी दोषियों को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है तथा एक हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन से एपीपी महेन्द्र यादव व बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा।

बता दें कि बीते 29 जनवरी को कोर्ट ने उक्त तीन आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया था। एक सितम्बर 2020 की रात बदमाशों ने हसनपुर थाना क्षेत्र के बल्लहपुर निवासी राहुल कुमार को उसके घर में घुसकर गोली मार दी थी। जिसके बाद बेगूसराय में ईलाज के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में मृतक राहुल के भाई राजन कुमार के फर्द बयान पर हसनपुर थाना कांड सं 198/20 दर्ज किया गया था। जिसमें उक्त तीनों आरोपियों को आरोपित किया गया था।

मृतक के भाई ने कहा था कि घटना के दिन ही उक्त आरोपियों के साथ उनके चाचा का रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें आरोपियों ने जान मारने की धमकी दी थी। उसी रात करीब 10:45 बजे उक्त सभी आरोपी अपने साथियों के साथ हरवे-हथियार से लैश होकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दिया। जब घर से निकलकर इनलोगों ने गाली-गलौज व फायरिंग किये जाने से मना किया तो आरोपियों ने राहुल को गोली मार दी। जिससे ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। इस मामले में पुलिस द्वारा भी उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट समर्पित किया गया था।





