समस्तीपुर :- अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने मंगलवार को उत्पाद वाद संख्या 227/21 के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त की पहचान हसनपुर थाना क्षेत्र के मंगलगढ़ वार्ड संख्या-4 के उमेश साह के पुत्र राजू कुमार साह के रूप में की गई है।
बताया गया कि 11 अगस्त 2021 की दोपहर अभियुक्त राजू कुमार साह के कब्जे वाले घर के अंदर बने एक पक्के सीढ़ी के नीचे से 7.65 लीटर विदेशी शराब व एक लीटर बीयर बरामद किया गया था। इस दौरान अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बरामद शराब के आधार पर मद्य निषेध अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह व अधिवक्ता अजय कुमार एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद अधिवक्ता पंकज कुमार के द्वारा न्यायालय में पक्ष रखा गया था।
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