समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

SamastipurNEWS

अतुल सुभाष की पत्नी के पास ही रहेगा बेटा, कोर्ट ने बच्चे से वीडियो कॉल पर बात कर सुनाया फैसला

IMG 20241130 WA0079

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े 

समस्तीपुर/पूसा :- एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के 4 साल का बेटा व्योम फिलहाल अपनी मां निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए 4 साल के व्योम से बात की तथा बच्चे से बात करने के बाद कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया।

बताया जाता हैं कि अतुल सुभाष की मां अंजू देवी ने अपने पोते व्योम की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी तथा उसी याचिका के जवाब में कोर्ट का यह फैसला सोमवार को आया है। पोते की कस्टडी मांगने वाले इस मामले की सुनवाई इससे पूर्व 7 जनवरी को भी हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 4 साल बच्चा व्योम फिलहाल अपनी दादी के लिए अजनबी है जिस कारण वह अभी अपनी मां निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा।

IMG 20241228 WA0057

IMG 20230604 105636 460

मृतक अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी ने बताया कि सोमवार यानी 20 जनवरी को पोते व्योम को कोर्ट में लाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व पिछली तारीख को निकिता सिंघानिया के वकील को दिया था। हालांकि बच्चे को कोर्ट में नहीं लाया गया। उन्होंने बताया कि बच्चे को कोर्ट में न लाने से नाराज जज ने निकिता सिंघानिया और उनके वकील को फटकार लगाई तथा वीडियो कॉलिंग के जरिए तत्काल बच्चे से बात कराने की बात कही।

Dr Chandramani Roy Flex page 0001 1 1 scaled

बच्चे से बात करने के बाद जज ने बच्चे को मां निकिता सिंघानिया के पास ही रहने देने का फैसला सुनाया। पवन मोदी ने बताया कि इस मामले में हुई इससे पहले की सुनवाई में निकिता सिंघानिया ने कोर्ट को यह बताया था कि व्योम हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक बोर्डिंग स्कूल का स्टूडेंट है और वह उसे अपने साथ बेंगलुरू ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सोमवार को कोर्ट ने यह भी कहा है कि दादी-दादी अपने पोते की कस्टडी के लिए अपने स्थानीय कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

IMG 20240904 WA0139

पवन मोदी ने यह भी बताया कि निकिता सिंघानिया ने बेंगलुरु कोर्ट में भी एफआईआर खारिज कराने के लिए एक अपील की थी। जिसकी सुनवाई भी सोमवार को हुई। कोर्ट ने निकिता के अपील को खारिज कर दिया हैं। कोर्ट ने निकिता के वकील से कहा कि जब आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की सारी डिटेल्स मौजूद है तो फिर इस मामले की जांच क्यों न कराई जाएं।

IMG 20241218 WA0041

IMG 20250113 WA0225

IMG 20230818 WA0018 02

20201015 075150