समस्तीपुर :- अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार दो ने शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार, सजा पाने वाला आरोपी ताजपुर थाना के मोतीपुर का राजू कुमार बताया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने 11 मार्च 2018 को उसके घर पर छापेमारी की थी। जिसमें उसके कब्जे वाली जमीन में गाड़ कर रखी गयी 92 बोतल शराब मिली थी।
शराब बरामदगी के बाद उत्पाद की टीम ने राजू को गिरपतार कर लिया था। छापेमारी दल का नेतृत्व उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक अरविंद प्रसाद कर रहे थे। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद अधिवक्ता पंकज कुमार व बचाव पक्ष की ओर से गौतम भारद्वाज ने बहस किया।
समस्तीपुर : जिले के शहरी और ग्रामीण बाजारों में खाद्य सामग्री में मिलावट का कारोबार…
समस्तीपुर : जिले में दवाओं की अवैध बिक्री, बिना चिकित्सकीय पर्ची के एंटीबायोटिक और नशीली…
समस्तीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार…
समस्तीपुर : नगर आयुक्त गौतम कुमार ने निगम के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत एक साथ…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत धुरलख पुरानी दुर्गा पूजा समिति की दुर्गा…
समस्तीपुर : नगर थाने की पुलिस ने मारपीट और रंगदारी से जुड़े मामले में 11…