समस्तीपुर :- नगर निगम के 16 नए वार्डों में होल्डिंग कायम किए बिना ही होल्डिंग टैक्स की वसूली अब तक जारी है। जबकि प्रावधान के अनुसार होल्डिंग टैक्स की वसूली से पहले वहां होल्डिंग कायम करना आवश्यक है। फिर भी नगर निगम का प्रावधान बता कर बिना होल्डिंग कायम किए ही होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है। उक्त नए वार्डों में नगर निगम बनने के बाद से अभी तक होल्डिंग कायम नहीं किया गया है। जिनका होल्डिंग कायम नहीं किया गया है, उन्हें होल्डिंग टैक्स लेने के बाद जो रसीद जारी की जाती है, उसमें होल्डिंग न. की जगह आईडी न. दर्ज किया जाता है।
नगर निगम शहर के सभी पुराने व नए वार्डों के कुल 47 वार्डों में होल्डिंग टैक्स की वसूली कराने का ठेका एक निजी एजेंसी को दे रखा है। जिसकी कार्य प्रणाली को लेकर खुद नगर निगम के कर विभाग के कर्मी ही सवाल उठा चुके हैं। इस संबंध में नगर निगम के टैक्स दारोगा भूपेंद्र कुमार सिंह से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि होल्डिंग टैक्स की वसूली से पहले होल्डिंग कायम करना आवश्यक है। बिना होल्डिंग कायम किए होल्डिंग टैक्स की वसूली करना उचित तो नहीं ही है। वैसे, विशेष परिस्थिति में उनसे होल्डिंग टैक्स ले सकते हैं, बिना होल्डिंग कायम किए।
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