Samastipur

समस्तीपुर: शराब मामले में आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना

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समस्तीपुर :- उत्पाद विशेष न्यायाधीश संजय कुमार-2 ने शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं इेने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। सजा पाने वाला आरोपी सतीश कुमार कल्याणपुर थाना के अकबरपुर गांव का निवासी है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 3 अक्टूबर 18 को पुलिस ने उसके घर के पीछे से 28 बोतल शराब बरामद की थी। जिसके बाद उस पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

Avinash Roy

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