समस्तीपुर : पाक्सो मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत हुई सुनवाई में एडीजे छह ने आरोपी को सश्रम कारावास की कोर्ट ने सजा सुनायी। सजा पाने वाला आरोपी अंकित कुमार वैशाली जिला के सदर थाना के दिग्धी कला का निवासी है। उस पर चकमेहसी थाना में पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। भादवि की धारा 363 में तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अिार्थक दंड भादवि की धारा 366 में पांच साल सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी।
वहीं पाक्सो एक्ट धारा चार में दस साल सश्रम कारावास के अलावा 20 हजार रुपये आर्थिक दंड और पाक्सो एक्ट धारा 6 में 20 साल सश्रम कारावास के अलावा 20 हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा दी गयी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक विनोद कुमार ने न्यायालय में पक्ष रखा।
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