Samastipur

समस्तीपुर में शराब तस्कर को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा, तीन लाख रुपये जुर्माना भी

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समस्तीपुर : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-2 संजय कुमार-2 के द्वारा शराब कारोबारी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गयी है. अभियुक्त को तीन लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता पूसा थाने के धर्मागतपुर के गोविन्द भारद्वाज उर्फ सोनू कुमार हैं.

बता दें कि 19 नवंबर 2017 को रात्रि के दस बजे गश्ती के दौरान पुलिस ने गंगापुर रावण चौक के पास से एक सिल्वर रंग की कार 10 लीटर विदेशी शराब जब्त की थी. उसी कारण से गिरफ्तार सुमन कुमार शर्मा और दिवाकर शर्मा की निशानदेही पर अभियुक्त को उसके घर के पीछे स्थित बॉथरूम, शौचालय व नादी से 243 लीटर विदेशी शराब जब्त की गयी थी. विदित हो कि शेष अन्य अभियुक्तों का मामला अभी न्यायालय में लंबित है.

Avinash Roy

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