समस्तीपुर :- विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार ने रेल थाना में दर्ज शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वाला आरोपी रोसड़ा थाना के रहुआ गांव निवासी मोदी साह बताया गया है।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार आरोपी को समस्तीपुर स्टेशन पर शराब के साथ पकड़ा गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अविनाश कुमार व रमेश प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंदन कुमार सिह ने न्यायालय में पक्ष रखा।
समस्तीपुर/मुसरीघरारी : मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग गांव से एक विवाहिता के ससुराल से…
समस्तीपुर/दलसिंहसराय : आर.बी. कॉलेज, दलसिंहसराय में सोमवार को भारत का छात्र फेडरेशन (एसएफआई) के बैनर…
समस्तीपुर : आगामी 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस राजकीय समारोह की तैयारियों…
समस्तीपुर/पूसा : डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में कृषि पत्रकारिता एवं जनसंचार में…
समस्तीपुर : नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और केंद्र व राज्य सरकार…
समस्तीपुर : पेपर लीक और भर्ती घोटालों के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल…