पास्को कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश जोशी द्वारा विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में करीब डेढ़ साल पहले हुए एक सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को 25 वर्ष सश्रम कड़ावास की सजा सुनाई है। साथी सभी को एक-एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर सभी को एक वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दोषियों की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया घाट स्टेशन रोड वार्ड संख्या-7 निवासी रामदेव यादव के पुत्र मुकेश यादव, किशनदेव यादव के पुत्र मंटू यादव और स्वर्गीय शंकर यादव के पुत्र संजय यादव के रूप में की गई है।
इन सभी पर आरोप था कि इन लोगों ने 11 जुलाई 2022 की शाम अपनी दुकान से घर वापस जा रही एक नाबालिक लड़की के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया था और फरार हो गए थे। इसको लेकर विभूतिपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई गई है।
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