Samastipur

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर PHC और CHC तक में 5 बजे शाम तक OPD संचालन करने का आदेश

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समस्तीपुर :- स्वास्थ्य विभाग के नए निर्देश के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर पीएचसी व सीएचसी तक में पांच बजे शाम तक ओपीडी का संचालन किया जाएगा। यानी की डॉक्टरों व कर्मियों की उपस्थिति पांच बजे तक ओपीडी में अनिवार्य कर दी गयी है। हालांकि यह कितना सशक्त होगा, यह तो समय के गर्भ में है, लेकिन इसको लेकर सीएस डॉ. एसके चौधरी ने सरकार के निर्देशों के अनुपालन को लेकर पत्र जारी कर दिया है।

सीएस ने सभी पीएचसी व सीएचसी प्रभारी को पत्र जारी करते हुए स्वास्थ्य उपकेंद्र वार रोस्टर विकसित करने का आदेश दिया है। ताकि एक सप्ताह के अंदर इस नयी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सीएस ने रोस्टर तैयार करने के बाद इसकी प्रतिलिपी कार्यालय में भी जमा कराने का आदेश पीएचसी प्रभारी व स्वास्थ्य प्रबंधकों को दिया है। बतादें कि मिशन बुनियाद के तहत सभी स्वास्थ्य उपेंद्रों पर लोगों को स्वास्थ्य सेवा की सभी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनायी गयी है।

इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों में प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह नौ बजे से लेकर शाम के पांच बजे तक ओपीडी का संचालन किया जाना है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए उप स्वास्थ्य केंद्रों का उद्देश्य पूरा हो सके। सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र व एपीएचसी में सुबह नौ बजे से पांच बजे तक ओपीडी का संचालन होगा। इसके तहत सीएचओ की कमी को देखते हुए पदस्थापित स्वास्थ्य केंद्रों के अलावे एक और नजदीकी उपकेंद्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन नयी व्यवस्था के तहत अब अतिरिक्त प्रभार को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गयी है।

विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर कार्यरत दोनों एएनएम के कार्य क्षेत्र का आवंटन इस प्रकार किया जाए, ताकि कम से कम एक एएनएम प्रत्येक कार्य दिवस पर उपस्थित रहेंगी। इसके तहत स्वास्थ्य उपकेंद्र रोस्टर विकसित करने का आदेश पीएचसी व सीएचसी प्रभारी, डीएस व स्वास्थ्य प्रबंधकों को दी गयी।

उपकेंद्र पर पदस्थापित एएनएम के अवकाश के आवेदन को सीएचओ के द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। सीएचओ के द्वारा अग्रसारित नहीं होने वाले आवेदन मान्य नहीं होगा। साथ ही सभी सीएचओ व एएनएम की अग्रसारित अवकाश व मासिक अनुपस्थिति के आवेदनों की विवरणी को पंजी कृत करने का आदेश दिया गया है।

नयी व्यवस्था के तहत अब एएनएम व आशा की सप्ताहिक बैठक अब दो सप्ताह में एक बार द्वितीय एवं चौथे शनिवार को आयोजित की जाएगी। इस दिव अवकाश रहने पर अगले कार्य दिवस को यह बैठक आयोजित की जाएगी। जबकि वर्तमान में सभी एएनएम की प्रखंड स्तरीय स्पताहिक बैठक सभी प्रखंडों में आयोजित की जाती है।

Avinash Roy

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