समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले में बढ़ते प्रदूषण एवं सड़कों किनारे खुले में फेंके जा रहे बायो मेडिकल कचरा को लेकर स्वास्थ्य प्रशासन एक बार फिर एक्शन मोड में है। बिना बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन के संचालित निजी अस्पताल, अल्ट्रासाउंड जांच केंद्र, एक्सरें जांच केंद्र, पैथोलॉजीकल लैब, प्रयोगशाला, नर्सिंग होम आदि के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सील करने का निर्णय लिया है।
इसको लेकर सीएस डॉ. एसके चौधरी ने जिले के सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, जांच केंद्रों, लैब संचालकों आदि को नोटिस जारी किया है। जिसमें सभी को अपने-अपने संस्थानों में बायो-मेडिकल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। ऐसे संस्थानों के द्वारा सड़क पर खुले में ही बायोमेडिकल कचरा फेंका जा रहा है। ऐसी स्थिति में शिकायत मिलने पर आवश्यक अनुशासनिक एवं दडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है। इसके अलावे सीएस ने उक्त आदेश की प्रतिलिपी सभी पीएचसी प्रभारी, उपाधीक्षक, नगर आयुक्त, डीएम सहित संबंधित विभागों को भी दी गयी है।
पूर्व में भी निकाली गयी थी आदेश :
बायो-मेडिकल कचरा प्रबंधन को लेकर डीएम के निर्देश पर पहले भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया था। इस कड़ी में मोहिउद्दीननगर, विद्यापतिनगर, विभूतिपुर, खानपुर, मोहनपुर सहित अन्य प्रखंडों में जांच की गयी थी। जिसमें लगभग तीन दर्जन से अधिक निजी अस्पतालों को सील कर दिया गया था। साथ ही अगले आदेश तक अस्पताल संचालन नहीं करने का आदेश दिया गया था। लेकिन विडंबना यह रही कि उन सभी अस्पताल संचालकों ने नाम बदलकर या फिर पुराने नाम से ही कुछ दिनों के बाद अस्पतालों का संचालन करने लगा।
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