समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के न्यायालय में गुरुवार को एक गांजा तस्कर को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। एनडीपीएस की धारा 25 में एक लाख का जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास व एनडीपीएस की धारा 29 में 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह की सजा सुनाई गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह एवं सरकार की ओर से लोक अभियोजक बलराम राय ने अपना पक्ष रखा था।
बताया जाता है कि मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 185/21 पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दरभंगा से समस्तीपुर जिले में एक ट्रक पर गांजा लदा आ रहा है। तभी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ में उक्त ट्रक को रोका गया व ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के केबिन में रखा 22 कार्टन गांजा पुलिस ने बरामद कर ट्रक और चालक को थाना लाकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में चालक की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव निवासी राजेन्द्र सहनी के पुत्र लक्ष्मी सहनी के रूप में पहचान की गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज था। इसी मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनडीपीएस की धारा 25 में एक लाख का जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास व एनडीपीएस की धारा 29 में 25 हजार का जुर्माना और जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह की सजी सुनाई गई है।
बिहार में अगर आप जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले जरूरी…
समस्तीपुर : नवपदस्थापित नगर आयुक्त गौतम कुमार ने शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र में चल…
समस्तीपुर : उत्तर बिहार के जिलों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला…
फाइल फोटो : समस्तीपुर : मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा…
समस्तीपुर : ट्रेन संख्या 15284 जयनगर-मनिहारी जानकी एक्सप्रेस का परिचालन 12, 13, 15, 17, 20…
समस्तीपुर : अपहरण मामले के अप्राथमिकी अभियुक्त शोएब आजम को वारिसनगर थाने के दारोगा अमर…