समस्तीपुर :- जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव निवासी कुंदन कुमार सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही है। वीरेंद्र यादव व उसके रिश्तेदार बिरजू यादव हत्याकांड से जुड़े एसएलपी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ललित यादव के द्वारा दायर एसएलपी क्रिमिनल डायरी संख्या 6559/23 के मामले में न्यायालय के द्वारा छह नवंबर को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने पटना उच्च न्यायलय द्वारा कुंदन सिंह को जमानत दिए जाने की प्रक्रिया को अनुचित ठहराते हुए उनके अपराधिक इतिहास का भी जिक्र किया है तथा पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए इस मामले में अभियुक्त कुंदन सिंह को चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने को कहा है।
इस संबंध में मृतक वीरेंद्र यादव के भाई पूर्व मुखिया अशोक यादव ने बताया कि इस मामले में इससे पहले न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा आईए संख्या 02/21 के क्रिमिनल अपील (डीबी) संख्या 293/19 के मामले में आठ फरवरी 2023 को कुंदन सिंह को दिए गए जमानत के फैसले को अनुचित करार देते हुए इस मामले में पीड़ित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सही तरीके से व्याख्या नहीं किए जाने संबंधी टिप्पणी भी की थी। साथ ही न्यायालय ने पीड़ित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के जख्म का भी जिक्र करते हुए संबंधित न्यायालय व अभियुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा इस मामले में न्यायालय ने उक्त लंबित वाद की सुनवाई भी शीघ्र किए जाने का आदेश भी पारित किया है।
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इस संबंध में आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। न्यूज मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिल रही है। कोर्ट का आर्डर एक्सेस करने का प्रयास किया जा रहा है और कोर्ट के आदेश के अनुरूप जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी।
शिवम कुमार, डीएसपी रोसड़ा
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