समस्तीपुर :- एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट कैलाश जोशी के न्यायालय में मंगलवार को 2 वर्ष पूर्व विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह के दौरान एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी जितेंद्र चौरसिया को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त कैद जेल में काटनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को सरकार की ओर से 80 हजार रुपए आगे की पढ़ाई-लिखाई व जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए भी देने का आदेश जारी किया।
विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई वर्ष 2021 को विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान किशोरी जब मोबाइल लाने के लिए छत पर गई तो जितेंद्र चौरसिया जो पूर्व से छत पर घात लगाए हुए था उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
वहीं इस घटना का वीडियो भी उसके दूसरे मित्र द्वारा बना लिया गया। जिसे बाद में वायरल कर दिया गया। इस मामले की जानकारी के बाद जब पीड़ित किशोरी के परिवार वाले आरोपी के घर पहुंचे तो उल्टे उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद इस मामले में विद्यापतिनगर थाने में 50/ 21 मामला दर्ज किया गया।
इस मामले में साक्ष गवाह और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी जितेंद्र चौरसिया को दोषी पाते हुए कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई। बहस के दौरान बचाव पक्ष से वकील रविंद्र सिंह जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बहस की।
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