समस्तीपुर :- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश जोशी ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में 5 साल पूर्व हुए तेजाब कांड में गुरुवार को सजा सुनाई। इस मामले के आरोपी पप्पू कुमार और पंकज कुमार महतो को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 20- 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि कोर्ट में आईपीसी की धारा 326a और 326b के तहत गवाह और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए दोनों को यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 9 लोगों को आरोपित किया गया था। साक्ष नहीं मिलने पर अन्य लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया।
बताया गया है कि 18 नवंबर 2018 हसनपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव की एक किशोरी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। इसी दौरान गांव के पप्पू कुमार पंकज कुमार आकर लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया गया तो और भी लोग मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान लोगों पर तेजाब से भी हमला बोला गया।
जिसमें किशोरी के अलावा आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। किशोरी समेत तीन लोगों को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भेजा गया था। इस मामले में हसनपुर थाने में 244/18 मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया।
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