दिल्ली शराब नीति केस में पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया आखिरकार जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अबकारपी नीति में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ही शुक्रवार को जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के सिसोदिया जेल से हिरा हो गए हैं।
दरअसल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर अबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। शराब नीति पर सवाल उठने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मार्च को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के बाद मनीष सिसोदिया ने 28 मार्च के दिल्ली सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे और जमानत की कोशिश कर रहे थे हालांकि उन्हें बार-बार निराशा ही हाथ लग रही थी। सीबीआई और ईडी दोनों सिसोदिया की जमानत का विरोध करते आ रहे थे लेकिन आखिर कार 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए उन्हें बेल दे दिया।
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