विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के विरुद्ध दाखिल मानहानि के मुकदमा को एसीजेएम-प्रथम (पूर्वी) पंकज कुमार तिवारी के विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) ने बुधवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट में यह मुकदमा भाजपा नेता व राज्य सरकार के तत्कालीन मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने 24 अगस्त 2018 को दाखिल किया था। परिवाद में कहा गया था कि 26 जुलाई 2018 को पटना में मीडिया के समक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बालिका गृह दुष्कर्म मामले में संलिप्तता को लेकर तत्कालीन मंत्री पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया था। तेजस्वी का बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित व टीवी चैनलों पर प्रसारित हुआ था।
इस आरोप को मानहानि वाला बताते हुए तत्कालीन मंत्री सुरेश शर्मा की ओर विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) में 24 अगस्त 2018 को परिवाद दाखिल किया था। इस परिवाद की सुनवाई व गवाहों के बयान के बाद विशेष कोर्ट को तेजस्वी यादव के विरुद्ध आगे मुकदमा चलाने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद विशेष कोर्ट ने इस परिवाद को बुधवार को खारिज कर दिया।
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