बिहार की राजधानी पटना में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. दोपहर के समय पड़ रही चिलचिलाती धूप और तपिश के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पटना के जिला दंडाधिकारी (डीएम) डॉ० त्यागराजन एस.एम. ने जिले के सभी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है.
11 बजे के बाद नहीं चलेंगी कक्षाएं
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. विद्यालय प्रबंधनों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के मुताबिक अपने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव करें.
इस तारीख तक प्रभावी रहेगा आदेश
डीएम डॉ० त्यागराजन एस.एम. ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जारी किया है. यह नया नियम 18 मई 2026 से लागू होकर 21 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा.
अधिकारियों को निगरानी के निर्देश
आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP), सभी अनुमंडल दंडाधिकारियों (SDM), प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और थाना प्रभारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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