पटना में नीट छात्रा हत्याकांड के बाद बिहार में गर्ल्स हॉस्टल चलाने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य भर के महिला छात्रावासों में छात्राओं की सुरक्षा सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बिहार पुलिस की ओर से हॉस्टल संचालकों के लिए एसओपी जारी की गई है। इसमें 24 घंटे महिला वॉर्डन की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जैसी चीजें अनिवार्य की गई हैं।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि समाज के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए बच्चियों का शिक्षित और आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और आवाशीय स्थल पर सुरक्षित माहौल मिले। महिलाओं को समान अवसर और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार में कोई बाधा नहीं आए इसके लिए गृह विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किया है।
गर्ल्स हॉस्टल और पीजी के नए नियम-
गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड मिलकर हॉस्टल की नियमित जांच करेंगे। किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की होगी। उन्होंने कहा कि बच्चियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
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