IRCTC टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होने खुद और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों को जज विशाल गोगने से ट्रांसफर करने की मांग की थी।
राबड़ी देवी के वकील की ओर से दलील दी गई थी कि मौजूदा अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं रह गया है। साथ ही आरोप लगाया था कि अब तक जिस तरह से कार्यवाही संचालित की गई है, उससे पक्षपात का संकेत मिलता है। इसी आधार पर उन्होंने जज बदलने की मांग की थी।
वहीं जांच एजेंसियों की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया और कहा गया कि सुनवाई पूरी तरह कानून के दायरे में और पारदर्शी तरीके से हो रही है। एजेंसियों ने यह भी तर्क दिया कि बिना ठोस आधार के मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास है। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामलें में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसमें नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं। जिसमें लालू. राबड़ी, तेजस्वी यादव समेत परिवार के कई लोगो आरोपी हैं।
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