RJD सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब भ्रष्टाचार मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश टाल दिया. विशेष सीबीआई अदालत अब 4 दिसंबर को यह फैसला सुनाएगी कि मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए जाएं या नहीं.
सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले से लालू परिवार और अन्य आरोपियों की मुश्किलें फिलहाल बरकरार हैं. कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश को स्थगित करते हुए अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है. इस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा शुरू किया जाएगा या नहीं. प्रमुख आरोपी और सीबीआई के आरोप केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और कई अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं.
सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के ग्रुप ‘डी’ पदों पर नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों से या उनके परिवार के सदस्यों से पटना में अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी के नाम पर कथित तौर पर कम कीमत पर जमीनें लिखवा ली थीं. एजेंसी का दावा है कि ये नियुक्तियां बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना के की गईं. लालू यादव और उनके परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है.
क्या है अगला कदम
राउज़ एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश की अदालत अब 4 दिसंबर को इस बात पर आदेश सुनाएगी कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं. यदि आरोप तय होते हैं, तो मामले में औपचारिक रूप से सुनवाई शुरू हो जाएगी.
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