बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के अगले ही दिन मंगलवार को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में शामिल राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को चुनाव को ले आदर्श आचार संहिता के बारे में बताया गया। यह कहा गया कि सभी राजनीतिक दल इस बात काे सुनिश्चित करें कि उनके प्रत्याशियों का नया बैंक खाता नामांकन के पहले खुल जाए। एक प्रत्याशी को चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च करने की सीलिंग तय की गयी है। इस निर्णय का अनुपालन पूरी सख्ती से कराए जाने की बात कही गयी।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत सभी प्रत्याशियों को चुनाव से जुड़े सभी खर्चे अपने नए बैंक खाते से करना है। इस बारे में विधिवत रिपोर्ट भी तैयार होनी है। प्रत्याशी के नए बैंक खाते में राशि चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम से आएगी। दस हजार से अधिक जो भी खर्च होगा वह प्रत्याशी के नए बैंक खाते से ही होगा।
राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह समझाया गया कि आदर्श आचार संहिता के तहत एक प्रत्याशी को तीन वाहनों के इस्तेमाल की छूट रहेगी। एक वाहन पर ड्राइवर सहित पांच लोगों के बैठने की अनुमति रहेगी। प्रत्याशियों द्वारा जिस वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी।
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